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राजीव-नेपाली नगर वासियों को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत 

पटना। राजधानी के राजीव एवं नेपाली नगर के वासियों को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के अतिक्रमण हटाने की नोटिस एवं जिला प्रशासन की प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। जस्टिस संदीप कुमार ने मामले की सुनवाई की।

इस फैसले से राजीव नगर और नेपाली नगर के लोग काफी खुश हैं। लोगों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाई एवं अबीर लगाकर खुशी का इजहार किया। इस खास मौके पर महाभंडारा का भी आयोजन किया गया है।  

हाईकोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों के मकानों को तोड़ा गया है, उन्हें पांच-पांच लाख रुपये मुआवजा राज्य सरकार को देना होगा। यदि क्षतिपूर्ति राशि अधिक है तो उसपर विचार करना होगा। हाईकोर्ट ने मकानों का सेटलमेंट दीघा लैंड सेटलमेंट एक्ट और स्कीम के तहत करने का भी आदेश दिया है। इस फैसले से चार सौ एकड़ में रहे रहे दो हजार से अधिक परिवारों को राहत मिली है।

तीन जुलाई, 2022 को जिला प्रशासन ने राजीव नगर के मौजा दीघा में हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर बने मकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की थी। पटना हाईकोर्ट ने चार जुलाई, 2022 को याचिका पर सुनवाई के बाद कार्रवाई पर रोक लगा दी।

हाईकोर्ट ने लंबे समय से बने मकानों को उजाड़ने पर आश्चर्य व्यक्त किया था। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि राज्य सरकार और आवास बोर्ड ने गैर कानूनी तरीके से सैकड़ों मकानों को तोड़ दिया है। दीघा लैंड सेटलमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं हुई है।
 


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