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बिहार के पांच बिल्डर पर सीजेएम कोर्ट में चलेगा केस 

पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत में पांच बिल्डर पर मुकदमा चलेगा। इन बिल्डर के खिलाफ रेरा अधिनियम की धारा  59 (1) के तहत पारित आदेश का पालन नहीं करने का आरोप है। रेरा अधिनियम की धारा 3 के अनुसार बिल्डरों ने अपने प्रोजेक्ट का निबंधन नहीं कराया था। इस कारण उनके विरुद्ध रेरा बिहार ने आदेश पारित किया था ।

जिन बिल्डरों पर सीजेएम कोर्ट में मुकदमा चलेगा उनमें ग्रीन सिटी रियल एस्टेट, अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड, अग्रणी होम रियल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, श्री राम कंस्ट्रक्शन, रमन एंड कुमार कंस्ट्रक्शन और इन कंपनियों के निदेशक शामिल हैं। 

इन बिल्डरों पर अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 (2), (3), (5) और रेरा अधिनियम की धारा 59 (2) के तहत मुकदमा चलेगा। दोषी पाए जाने पर पांच साल तक जेल हो सकती है।
 


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