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हीरा पन्ना इन्फ्रा प्रोजेक्ट समेत सात प्रमोटरों पर लगा जुर्माना

बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने सात प्रमोटरों के खिलाफ जुर्माना लगाया है। इन प्रमोटरों ने रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर और अथॉरिटी की वेबसाइट के बिना सोशल मीडिया, न्यूज पेपर और अन्य प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन जारी किया था जबकि रेरा एक्ट के तहत ऐसा करना अनिवार्य है। 

इस संबंध में रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह की पीठ ने एक आदेश पारित किया। एक्ट का उल्लंधन करने पर हीरा पन्ना इन्फ्रा प्रोजेक्ट, अमर कंस्ट्रक्सन, फर्स्ट होम बिल्डकॉन, साकार कंस्ट्रक्शन, एसके बिल्डर्स एंड कॉलोनाइजर्स, विनसम रियलटर्स, भवानी कंस्ट्रक्शन और भवानी इन्फ्राकॉन के संयुक्त उद्यम को पचास हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है। 

अथॉरिटी ने प्रमोटरों को उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया था। इस मामले में सभी प्रतिवादियों ने अपनी गलती स्वीकार की। आदेश में कहा गया है कि प्रमोटरों को 60 दिनों के अंदर जुर्माना राशि का भुगतान करना होगा अन्यथा उनके खिलाफ रेरा अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।
 


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