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रेरा बिहार ने चार प्रमोटरों के खिलाफ वारंट जारी करने का दिया आदेश

रेरा बिहार ने राज्य के चार प्रमोटरों के विरुद्ध वारंट जारी करने का आदेश दिया है। बिहार भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के आदेश का पालन नहीं करने के कारण कार्रवाई हुई है। 

प्राधिकरण के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह और सदस्य एसडी झा की संयुक्त पीठ ने राजीव शर्मा बनाम पाटलिग्राम बिल्डर्स, रेणु देवी बनाम पाटलिग्राम, संजीव कुमार बनाम लखन होम्स और ममता कुमारी बनाम शशिकांत जेसकोन इंटरबिल्ट मामलों में यह फैसला दिया है। 

शिकायतकर्ताओं ने प्रमोटरों के विरुद्ध जमा राशि वापस करने के लिए शिकायतवाद दायर किया था। सभी मामलों में रेरा बिहार ने ब्याज के साथ वादी को 60 दिनों में राशि वापस करने का आदेश दिया था। केस की सुनवाई के दौरान प्रमोटर ने कोई जबाब दाखिल नहीं किया। 

ऐसी स्थिति में प्राधिकरण ने वारंट जारी करने का आदेश दिया है ताकि प्रमोटर के विरुद्ध उचित कार्रवाई हो सके। 


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