पटना। बिहार में काम रहे बिल्डरों को ”रेरा“ के तहत 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन आॅनलाइन होगा। इस संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग ने नगर निकायों को सख्ती से अमल का निर्देश दिया है। एक्ट के तहत न्यूनतम 500 वर्ग मीटर भूमि या आठ फ्लैट बनाने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यह निर्माणाधीन प्रोजेक्ट पर भी लागू होगा।
प्राइवेट घर बनाने वालों को भी आठ फ्लैट बनाने पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रेगुलेटरी अथॉरिटी विलंब से रजिस्ट्रेशन कराने वाले बिल्डरों पर जुर्माना भी लगा सकती है। यह राशि प्रोजेक्ट की लागत का एक से 10 फीसदी तक हो सकती है। साथ ही प्रोजेक्ट के लिए राशि का 70 फीसदी अलग बैंक खाते में रखना है। प्रोजेक्ट के काम के आधार पर राशि की निकासी करनी है। रेरा में रजिस्टर्ड बिल्डरों की मनमानी के खिलाफ ग्राहक रेरा के पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकेंगे।