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31 मई तक फाइन के साथ बिल्डर कराएं निबंधन

पटना/बिहार कारोबार न्यूज । बिहार के बिल्डर रियल एस्टेेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट के तहत 31 मई, 2018 तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें फाइन देना होगा। फाइन न्यूनतम एक लाख या लागत का 10 फीसदी या निबंधन शुल्क का 100 फीसदी होगा।  इससे पहले निबंधन की आखिरी तिथि 30 अप्रैल थी। 

इतना ही नहीं 31 मई तक निबंधन नहीं कराने वाले डेवलपर व बिल्डर पर एफआईआर होगी। दोषी पाए जाने पर तीन साल की सजा होगी। रेरा के अध्यक्ष अफजल अमानुल्लाह ने बताया कि सूबे में अब तक 15 प्रोजेक्ट का ही निबंधन हुआ है। 30 अप्रैल तक 345 आवेदन मिले हैं। पूरी जांच के बाद ही निबंधन होगा। 38 जिलों में 30 से निबंधन के लिए एक भी आवेदन नहीं आया है। 

रजिस्ट्रेशन आॅनलाइन होगा। एक्ट के तहत 500 वर्गमीटर से अधिक जमीन को विकसित करने या आठ से अधिक फ्लैट बनाने पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि रेरा में निबंधित बिल्डर से ही फ्लैट की खरीददारी करें। इससे फायदा खरीददार को होगा। 60 दिनों में उनकी शिकायतों का निबटारा होगा।

बिल्डर को हर तीन माह पर आय-व्यय का ब्योरा देना होगा। प्रोजेक्ट के अनुसार ही वे फ्लैट खरीददार से ली गई राशि को बैंक से निकाल सकेंगे। इंजीनियर और सीए का भी ब्योरा देना होगा। इस अवसर पर रेरा के सदस्य डाॅ सुबोध कुमार सिन्हा एवं राजीव भूषण सिन्हा भी मौजूद थे। 
 


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