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फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए रेरा में निबंधन होना अनिवार्य

पटना । फ्लैट के रजिस्ट्रेशन के लिए भी प्रोजेक्ट का रेरा में निबंधन होना अनिवार्य है। 24 अगस्त,2018 को कैबिनेट की बैठक में बिहार रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली 2018 के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई । होम बायर्स के हित को देखते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग ने रेरा के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा था । साथ ही फ्लैट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी देना जरूरी होगा । इनके बिना फ्लैट का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। 

सूबे में एक हजार से अधिक प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, लेकिन अब तक करीब 500 का ही निबंधन हुआ है। इस मामले में अथाॅरिटी ने पांच माह में 200 बिल्डर्स को नोटिस भेजा है। रेरा के सदस्य राजीव भूषण सिन्हा का कहना है कि प्रोजेक्ट की सही जानकारी के लिए अब एजेंसी से सर्वे कराया जाएगा।  

निबंधन के लिए चार बार तिथि बढ़ाई गई है। अगस्त 2018 में रेरा निबंधन शुल्क फाइन के साथ चार गुना हो गया है। इसके पहले 30 जून तक निबंधन शुल्क तीन गुना था। मई, 2018 तक यह राशि न्यूनतम एक लाख या निबंधन शुल्क की सौ फीसदी थी।  

बिल्डर्स को अप्रैल, 2018 तक बिना फाइन निबंधन का मौका मिला था। रियल स्टेट रेगुलेटरी अथाॅरिटी (रेरा) का गठन होम बायर्स के हित के लिए किया गया है।  
 


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