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मकानों पर जीएसटी कम करने के पक्ष में जीओएम

नई दिल्ली/एजेंसी/08.02.19 । जीएसटी काउंसिल का मंत्री स्तरीय समूह (जीओएम) निर्माणाधीन आवासीय परियोजनाओं पर टैक्स 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने पर विचार कर रहा है। साथ ही सस्ती आवास परियोजनाओं में अंडर कंस्ट्रक्शन मकानों पर जीएसटी रेट 8 से 3 फीसदी करने के पक्ष में है।

जीएसटी काउंसिल ने रीयल एस्टेट क्षेत्र की परेशानियों का पता लगाने और टैक्स की समीक्षा के लिए गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल की अध्यक्षता में मंत्रीस्तरीय समूह (जीओएम) पिछले माह गठित किया था। मंत्री समूह में महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पंजाब और यूपी के वित्त मंत्री और गोवा के पंचायत मंत्री माउविन गोदिन्हो शामिल हैं।

समूह ने अपनी पहली बैठक में किफायती आवास पर जीएसटी 8 प्रतिशत से घटाकर तीन प्रतिशत करने का पक्ष लिया है। जीओएम एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देगा और जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में इसे रखेगा। 

वर्तमान में ऐसे फ्लैट जहां बिक्री के समय काम पूरा होने का प्रमाणपत्र नहीं दिया गया, उनके भुगतान पर 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जाता है। इस तरह की संपत्तियों पर जीएसटी लागू होने से पहले 15 से 18 प्रतिशत की दर से कर लगता था।    

ऐसी रीयल एस्टेट संपत्ति जिनके लिए बिक्री के समय कार्य पूरा होने संबंधी प्रमाणपत्र जारी हो चुका है, उनके खरीदारों पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है। ऐसी शिकायतें मिली कि जीएसटी लागू होने के बाद बिल्डर संपत्तियों के दाम में कमी लाकर ग्राहकों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं दे रहे हैं।   
 


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