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रियल एस्टेट पर फैसला टला, 24 को हो सकती है बैठक

नई दिल्ली/20.02.19। रियल एस्टेट पर टैक्स रेट को लेकर जीएसटी काउंसिल की बैठक अब 24 फरवरी को हो सकती है । आज की बैठक में कोई निर्णय नहीं हो सका । केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्य के वित्त मंत्रियों के साथ 20 फरवरी को वीडियो काॅन्फ्रेसिंग से बैठक की थी । इस दौरान कुछ राज्यों के वित्त मंत्री ने सलाह दी कि रियल एस्टेट पर निर्णय वीडियो काॅन्फ्रेसिंग से उचित नहीं होगा । इसके लिए प्रत्यक्ष रूप से बैठक करना ठीक होगा । 

बैठक के बाद अरुण जेटली ने बताया कि अगली बैठक वित्त मंत्रियों से आमने-सामने होगी । काउंसिल ने जीएसटीआर-3 बी दाखिल करने का समय 2 दिन बढ़ा दिया है। अब इसे 22 फरवरी तक फाइल किया जा सकेगा । जम्मू-कश्मीर के लिए समय सीमा 28 फरवरी होगी । 

गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल की अध्यक्षता में मंत्री समूह (जीओएम) ने अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट पर जीएसटी 12 से घटाकर 5 फीसदी एवं अफोर्डेबल हाउसिंग पर 8 से घटाकर 3 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया है । फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन प्राॅपर्टी पर 12 फीसदी जीएसटी के साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) भी है । काउंसिल टैक्स रेट कम कर आईटीसी खत्म कर सकती है । अफोर्डेबल हाउसिंग का लाभ अधिक लोगों को देने के लिए कार्पेट एरिया का दायरा भी बढ़ाने का प्रस्ताव है । 

लाॅटरी पर टैक्स एक समान करने का भी प्रस्ताव है । राज्य सरकार की लाॅटरी पर फिलहाल 12 जबकि अधिकृत लाॅटरी पर 28 फीसदी जीएसटी है।
 


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