नई दिल्ली/पटना/24.02.2019। जीएसटी काउंसिल ने सस्ते आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग) के लिए टैक्स रेट बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के 8 से घटा कर 1 प्रतिशत कर दिया है। निर्माणाधीन परियोजनाओं पर भी बिना आईटीसी के टैक्स 12 से 5 फीसदी कर दिया गया है। अब बिल्डर आईटीसी का क्लेम नहीं कर पाएंगे। नई दर 1 अप्रैल से लागू होगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक नई दिल्ली में हुई।
डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने किफायती आवास पर जीएसटी रेट कम करने के बिहार के प्रस्ताव को स्वीकार कर बड़ी राहत दी है। पटना जैसे शहरों के हाउसिंग प्रोजेक्ट जो जीएसटी की अधिक दर के कारण मंदी के दौर से गुजर रहे थे, उन्हें अब सीधा लाभ मिलेगा।
नाॅन मेट्रो यानी पटना जैसे शहरों में 90 वर्गमीटर एरिया तक और अधिकतम 45 लाख कीमत वाले किफायती व गैर किफायती आवासीय परियोजनाओं को इसका लाभ मिलेगा। प्रोजेक्ट को 15 फीसदी तक व्यावसायिक निर्माण की छूट दी गयी है। मेट्रो शहरों के लिए सीमा 60 वर्गमीटर एरिया है।