पटना/07.07.19 । पटना जिला के वैसे भवन जिनका नक्शा 2014 के बाद पास हुआ है। उनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। इस संबंध में पटना नगर निगम क्षेत्र के कार्यपालक पदाधिकारियों को जांच का निर्देश मिला है। भवनों की जांच जुलाई के अंत तक कर लेनी है। पारित नक्शे के अनुरूप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की व्यवस्था नहीं करने वालों को नोटिस जारी किया जायेगा।
जल स्तर में लगातार हो रही गिरावट को देखते हुए पटना के प्रभारी सचिव सह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने निर्देश दिया है। वह कलेक्ट्रेट सभागार में जिले की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में डीएम कुमार रवि समेत प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।
नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने क्षेत्र में कम-से-कम 50 घरों में जुलाई अंत तक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का लक्ष्य निर्धारित करें। लोगों को बताएं कि बारिश के पानी का सदुपयोग कैसे करना है।
सरकारी भवन एवं स्कूलों में भी अगस्त के अंत तक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का निर्देश भवन निर्माण के कार्यपालक अभियंता एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को मिला है।
रजिस्ट्री के साथ म्यूटेशन की भी सुविधा : रजिस्ट्री के समय ही दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) के लिए आवेदन लेने का निर्देश निबंधन ऑफिस को मिला है । व्यवस्था 15 जुलाई के बाद शुरू होगी। संबंधित एडीएम को दाखिल-खारिज का आवेदन प्रारूप तैयार कर निबंधन कार्यालयों को देने की जिम्मेवारी दी गई। इससे रजिस्ट्री के बाद दाखिल-खारिज की परेशानी दूर होगी।