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फ्लैट रजिस्ट्री के लिए संशोधित नियमावली जारी

पटना। फ्लैट रजिस्ट्री के लिए बिहार निबंधन (संशोधन) नियमावली 2019 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। निबंधन विभाग की अधिसूचना में कहा गया है कि रजिस्ट्री के लिए 30 अगस्त 2018 के पहले बन चुकी बहुमंजिली इमारत या अपार्टमेंट को रीयल एस्टेट रेगुलेटरी अथाॅरिटी (रेरा) से निबंधन की जरूरत नहीं है। शर्त यह है कि कम से कम एक यूनिट या फ्लैट का निबंधन 30 अगस्त 2018 के पहले हो चुका हो। 

कैबिनेट इस प्रस्ताव को 6 अगस्त की बैठक में मंजूरी दे चुकी है। अधिसूचना के बाद फ्लैट खरीदारों को राहत मिलने के साथ निबंधन में तेजी आयेगी। वर्तमन अधिसूचना के पहले एक मई 2017 के पहले के प्रोजेक्ट को पूरा माना जाता था। रेरा से प्रोजेक्ट निबंधन अनिवार्य होने के कारण फ्लैट की रजिस्ट्री रूक गई थी। इसका असर निबंधन विभाग के राजस्व पर भी पड़ रहा था।       
 


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