मुख्य समाचार

हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने पर लगाई रोक

पटना। पटना हाईकोर्ट ने राजीव नगर के मौजा दीघा में हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर बने मकानों को तोड़ने की कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। जस्टिस संदीप कुमार ने याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी।

हाईकोर्ट ने लंबे समय से बने मकानों को उजाड़ने पर आश्चर्य व्यक्त किया। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार और आवास बोर्ड ने गैर कानूनी तरीके से सैकड़ों मकानों को तोड़ दिया है। दीघा लैंड सेटलमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं हुई है।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने अपराहन 4.30 बजे से छह जुलाई तक मकानों को तोड़ने एवं अन्य दंडात्मक कार्रवाई रोक दी है। प्रशासन का कहना है कि हाईकोर्ट ने इस मामले में दर्ज प्राथमिकी एवं गिरफ्तार लोगों में किसी को भी छोड़ने का आदेश नहीं दिया है।

आदेश से पहले की कार्रवाई में प्रशासन ने लगभग पचास एकड़ जमीन अपने कब्जे में ले लिया है। उपद्रव फैलाने के आरोप में अब तक 34 लोगों को गिरफ्तार एवं चार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

जिला प्रशासन ने अतिक्रमणमुक्त जमीन की शीघ्र फेंसिंग कर बोर्ड लगाने का अनुरोध बिहार राज्य आवास बोर्ड से किया है। इसका मकसद लोगों को जमीन माफिया एवं दलालों के चंगुल से बचाना है।

 

 

 


संबंधित खबरें