केंद्रीय बजट 2024-25 में नई कर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब में बदलाव किया गया है। साथ ही नई कर व्यवस्था का चयन करने वाले वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनभोगियों को राहत भी दी गई है।
वित्त मंत्री ने वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्सन 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का प्रस्ताव दिया है। पेंशनभोगियों के लिए भी पारिवारिक पेंशन में छूट की सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव है।
नई कर व्यवस्था में सालाना तीन लाख तक की आय पर टैक्स शून्य, तीन से सात लाख पर 5 प्रतिशत, 7 से 10 लाख पर 10 प्रतिशत, 10 से 12 लाख पर 15 प्रतिशत, 12 से 15 लाख पर 20 प्रतिशत और 15 लाख से अधिक पर 30 प्रतिशत टैक्स का प्रस्ताव है।