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आईटीआर में फॉरेन एसेट्स की सही जानकारी के लिए जागरूकता अभियान

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने करदाताओं को आयकर रिटर्न (आईटीआर) में विदेशी स्रोतों से आय की सही जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है। 

काला धन और कर अधिरोपण अधिनियम 2015 के तहत अनुसूची एफए और एफएसआई का अनुपालन अनिवार्य है। इसके लिए विदेशी संपत्ति और आय का पूरा खुलासा करना जरूरी है। 

जागरूकता अभियान के तहत आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अपना आईटीआर पहले जमा करने वाले करदाताओं को एसएमएस और ईमेल के माध्यम से सूचना भेजीे जा रही है।  

इसका उद्देश्य उन लोगों का मार्गदर्शन करना है, जिन्होंने आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अपने आईटीआर में विदेशी संपत्ति की सही जानकारी नहीं दी है। 

सीबीडीटी ने उम्मीद जतायी है कि सभी योग्य करदाता देश के आर्थिक विकास में योगदान करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाएंगे। विस्तृत जानकारी आयकर विभाग की वेबसाइट  www.incometax.gov.in  पर उपलब्ध है। 


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