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आईटीआर में दर्ज सूचनाओं को सही करने के लिए अभियान

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर रिटर्न (आईटीआर) में दर्ज आय और वास्तविक लेनदेन की विसंगतियों को दूर करने लिए एक इलेक्ट्रॉनिक अभियान शुरू किया है। 

यह अभियान वैसे करदाताओं के लिए हैं, जिनकी वित्त वर्ष 2021-22 और 2023-24 के लिए वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) में रिपोर्ट की गई आय और आईटीआर में विसंगति है। 

यह अभियान उन व्यक्तियों के लिए भी है, जिनके एआईएस में उच्च मूल्य के लेनदेन की सूचना है, लेकिन संबंधित वर्षों के लिए आईटीआर दाखिल नहीं किया है। 

इस अभियान के अंतर्गत करदाताओं और आईटीआर दाखिल न करने वालों को एसएमएस और ईमेल से सूचना दी गई है। 

इन संदेशों का उद्देश्य उन व्यक्तियों का मार्गदर्शन करना है, जिन्होंने अपनी आय का पूरी तरह से खुलासा नहीं किया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 है।

वित्त वर्ष 2021-22 से संबंधित मामलों के लिए करदाता 31 मार्च 2025 तक संशोधित आईटीआर दाखिल कर सकते हैं।

करदाता ई-फाइलिंग वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal के माध्यम से एआईएस में रिपोर्ट की गई जानकारी से असहमत होने पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं।


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