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बिल्डर अब 31 मार्च तक करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन 

पटना । बिहार के बिल्डर रियल एस्टेेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट (रेरा) के तहत पुरानी परियोजनाओं के लिए अब 31 मार्च, 2018 तक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन आॅनलाइन होगा। एक्ट के तहत 500 वर्गमीटर से अधिक जमीन को विकसित करने या आठ से अधिक फ्लैट बनाने पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 

रियल एस्टेेट रेगुलेटरी अथाॅरिटी के अध्यक्ष सह नगर विकास व आवास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद का कहना है कि पुराने प्रोजेक्ट (आॅन गोइंग) के लिए निबंधन की निर्धारित तिथि 31 जनवरी से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। यह अंतिम मौका है। इसके बाद पुराने प्रोजेक्ट के लिए निबंधन की तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी। नये प्रोजेक्ट के लिए निबंधन एक सतत प्रक्रिया है।

१० बिल्डर को नोटिस : प्राधिकार ने प्रोजेक्ट का बिना निबंधन कराए विज्ञापन देने वाले १० बिल्डर को नोटिस जारी किया है। साथ ही फ्लैट खरीदारों से भी अपील की है कि रेरा से निबंधित बिल्डर से ही खरीदारी करें। 
बिहटा के इन प्रोजेक्ट को नोटिस :  फ्यूचर सिटी, ड्रीम सिटी, ओम-शिव काॅम्पलेक्स व मोतीमहल सिटी ।
पटना के इन प्रोजेक्ट को नोटिस : आरएन सिटी (सगुना मोर), पीएम सिटी (बिहटा रोड), ड्रीम वैली (बभनपुरा), माॅडर्न सिटी (फतेहपुर,गंजपुर), आशीर्वाद इंजीकाॅन (दानापुर-बिहटा रोड ), एचटूओ सिटी (शिवाला)।         
 


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