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आम्रपाली ग्रुप की कई राज्यों में संपत्ति जब्त करने का आदेश

नई दिल्ली/05.12.18 । सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप की बिहार समेत कई राज्यों में संपत्ति जब्त करने का आदेश डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को दिया है। निवेशकों से पैसे लेने के बावजूद उन्हें मकान नहीं देने के मामले में कोर्ट ने यह कार्रवाई की है। जस्टिस अरुण मिश्रा एवं यूयू ललित के बेंच ने मामले की सुनवाई की।    

कोर्ट ने आम्रपाली की राजगीर एवं बक्सर की एफएमसीजी कंपनी, मुजफ्फरपुर एवं गया का मॉल, पूर्णिया की जमीन, ग्रेटर नोएडा का फाइव स्टार होटल, बरेली का मॉल, नोएडा की इस्पात फैक्ट्री, मेरठ एवं भुवनेश्वर की जमीन को जब्त करने का निर्देश दिया है। साथ ही आम्रपाली के निदेशकों से जवाब भी मांगा है कि क्यों नहीं उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाए। 

आम्रपाली के सीएमडी अनिल शर्मा ने कोर्ट के समक्ष माना कि निवेशकों के पैसे दूसरी कंपनी के बिजनस बढ़ाने में लगा दिये। इस कारण राशि के अभाव में प्रोजेक्ट्स फंस गए। सीएमडी ने 46 ग्रुप कंपनियों के लेनदेन की भी जानकारी दी। कंपनी ने यह कहते हुए डायवर्जन को सही ठहराने की कोशिश की कि पैसे ग्रुप कंपनियों से बाहर नहीं गए, बल्कि ग्रुप के बिजनस बढ़ाने में ही लगे। 
 


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