नई दिल्ली/01.02.19 । एक घर बेचकर उस राशि से दो घर खरीदना अब आसान होगा। हालांकि कैपिटल गेन में टैक्स छूट का लाभ दो करोड़ रुपये तक ही मिलेगा । अब तक टैक्स छूट का लाभ एक घर तक ही था। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54 के अंतर्गत अंतरिम बजट 2019-20 में घर खरीददारों को यह सुविधा दी गई है। इसका लाभ जीवन में एक ही बार मिलेगा।
नोशनल रेंट - बिल्डरों को भी राहत दी गई है। बिना बिके फ्लैट पर उन्हें अब दो साल तक नोशनल (अनुमानित) रेंट पर टैक्स नहीं देना होगा। पहले यह सुविधा एक साल तक थी। टैक्स की गणना प्राजेक्ट पूरा होने की अवधि से होगी।
टैक्स छूट - सस्ता मकान बनाने वालों को मुनाफे पर टैक्स में छूट एक साल के लिए बढ़ा दी गई है। इसका लाभ 31 मार्च 2020 तक स्वीकृत प्रोजेक्ट को मिलेगा। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80-आईबीए के अंतर्गत सुविधा दी गई है।