पटना/11.05.19। रेरा बिहार ने दो बिल्डरों को नियमों की अनदेखी करने के मामले में 42 लाख जुर्माना लगाया है। स्टार इंडिया कंस्ट्रक्शन और ब्रिक्स इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड बिना निबंधन के प्रोजेक्ट का निर्माण व बिक्री कर रहे थे।
रेरा के सदस्य आरबी सिन्हा और डॉ सुबोध सिन्हा ने सुनवाई के बाद स्टार इंडिया कंस्ट्रक्शन पर 24 लाख एवं ब्रिक्स इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड पर 18 लाख रुपये का जुर्माना किया हैं। बिल्डरों को 60 दिनों के अंदर जुर्माना राशि जमा कराने का निर्देश है।
परियोजना लागत का दस-दस फीसदी दंड लगाया गया है। रेरा ने छह महीने की सुनवाई के बाद कार्रवाई की है। इस बीच उन्हें कई मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने नियमों की अवहेलना की। प्रोजेक्ट का गलत प्रचार-प्रसार किया गया। साथ ही हेराफेरी की भी पुष्टि हुई है। स्टार इंडिया पर बिहटा और ब्रिक्स इस्टेट पर दानापुर रोड के प्रोजेक्ट मामले में कार्रवाई हुई है।