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प्राॅपर्टी का शीघ्र कराएं निबंधन, निगम प्रतिनिधि करेंगे मदद 

पटना। पटना नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत सभी आवासीय एवं व्यावसायिक प्राॅपर्टी का होल्डिंग नंबर होना अनिवार्य है। होल्डिंग नंबर पाने के लिए प्राॅपर्टी का निबंधन कराना होगा। इसके लिए अपने क्षेत्र के नगर निगम कार्यालय से शीघ्र संपर्क करें। 

पटना नगर निगम ने लोगों की सहूलियत के लिए टाॅल फ्री नंबर 1800 1218 545 जारी किया है। साथ ही निबंधन, स्वकर निर्धारण फाॅर्म भरने एवं संपत्ति कर जमा करने के लिए निगम प्रतिनिधि की भी व्यवस्था की है। ये प्रतिनिधि घर आकर सभी कार्यों में आपकी मदद करेंगे। 

नगर निगम ने प्राॅपर्टी मालिकों से 2020-21 का संपत्ति कर शीघ्र जमा करने की अपील की है। विलंब से कर जमा करने पर प्रतिमाह 1.5 प्रतिशत पेनाल्टी लगेगी। कर जमा नहीं करने की स्थिति में प्राॅपर्टी की जब्ती एवं कुर्की का भी प्रावधान है।
 
किसी वित्तीय वर्ष के लिए संपत्ति कर का भुगतान 30 जून से पहले कर आप टैक्स में पांच प्रतिशत छूट का लाभ ले सकते हैं। एक जुलाई से 30 सितंबर तक जमा करने पर किसी तरह की रियायत नहीं मिलेगी। 30 सितंबर के बाद प्रतिमाह 1.5 प्रतिशत पेनाल्टी लगेगी।        
 


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