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आठ से अधिक फ्लैट के लिए रेरा से निबंधन अनिवार्य

पटना। रियल एस्टेट के वैसे प्रोजेक्ट के लिए भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) से निबंधन अनिवार्य है, जिसमें फ्लैट की संख्या आठ से अधिक या जमीन का क्षेत्रफल पांच सौ वर्ग मीटर से अधिक है। ऐसे प्रोजेक्ट के निबंधन के लिए नक्शा सक्षम प्राधिकार से स्वीकृत होना अनिवार्य है।

रेरा अधिनियम के अनुसार ऐसे प्रोजेक्ट्स का रेरा में निबंधन के बिना प्रचार-प्रसार करना गलत है। इसकी बुकिंग भी नहीं की जा सकती है। रेरा से निबंधन के बाद उपभोक्ता से बुकिंग राशि फ्लैट कीमत की अधिकतम दस प्रतिशत ही लेनी है। अधिनियम का उल्लंघन करने पर परियोजना लागत की दस प्रतिशत राशि पेनाल्टी का प्रावधान है।

रेरा से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत नक्शा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकार हैं। वैसे ग्रामीण क्षेत्र जो किसी आयोजना क्षेत्र में शामिल नहीं हैं, उनके लिए सक्षम प्राधिकार अधिसूचित नहीं किया गया है।

 

 


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