पटना। राजधानी के राजीव नगर एवं नेपाली नगर में बिहार राज्य हाउसिंग बोर्ड की जमीन से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के विरुद्ध जिला प्रशासन अपील दायर करेगा। डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान है, लेकिन इसके विरुद्ध अपील दायर करने की कार्रवाई की जा रही है।
उन्होंने बताया कि पहले भी राजीव नगर में राज्य हाउसिंग बोर्ड की जमीन का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। कोर्ट ने भू अर्जन की प्रक्रिया को वैध मानते हुए इसे सरकारी भूमि माना है। वहां के लोगों के लिए बंदोबस्ती योजना वर्ष 2014 में लायी गई थी, लेकिन मूल जमीन मालिक उपस्थित नहीं हुए। अन्य लोगों ने भी कोई वैध कागज प्रस्तुत नहीं किया।
जमीन के निबंधन पर प्रतिबंध के बावजूद लोगों ने सब कुछ जानते हुए जमीन माफिया और बिचौलियों से जमीन खरीदी। जिला प्रशासन ने राजीव नगर में बिहार राज्य हाउसिंग बोर्ड की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है।