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ईपीएस पेंशनभोगी अब देश में कहीं से भी निकाल सकेंगे पेंशन 

कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) से जुड़े पेंशनभोगियों को देश के किसी भी बैंक की किसी  शाखा से पेंशन पाना आसान हो जाएगा। इसके लिए ईपीएफ के बोर्ड ने केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

यह सुविधा एक जनवरी, 2025 से शुरू हो जाएगी। इसका लाभ ईपीएफओ के 78 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को मिलेगा। 

केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली शुरू होने से पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में ट्रासंफर कराने की जरूरत नहीं होगी। नई व्यवस्था से वैसे पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी, जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने घर चले जाते हैं।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री और ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष डॉ मनसुख मांडविया का कहना है कि सीपीपीएस की मंजूरी ईपीएफओ के आधुनिकीकरण में एक बड़ा कदम है। पेंशनभोगियों को देश के किसी भी बैंक की किसी शाखा से अपनी पेंशन लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। 
 


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