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18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पेंशन स्कीम एनपीएस वात्सल्य

वित्त मंत्रालय ने 18 वर्ष से कम उम्र (नाबालिग) के बच्चों के लिए पेंशन स्कीम एनपीएस वात्सल्य शुरू की है। स्कीम का शुभारंभ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 18 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में किया। 

एनपीएस वात्सल्य स्कीम के लिए पात्रता : 

-  आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए ।

-  एकाउंट नाबालिग के नाम पर खुलेगा। माता-पिता या अभिभावक एकाउंट का संचालन करेंगे और लाभार्थी नाबालिग होगा।

-  बच्चे के वयस्क होने पर स्कीम सामान्य एनपीएस में आसानी से परिवर्तित हो जाएगी। 

-  एनपीएस वात्सल्य में प्रति वर्ष न्यूनतम एक हजार रुपये निवेश करना है। अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है।

-  पीएफआरडीए से रेगुलेटेड विभिन्न प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस जैसे प्रमुख बैंक, इंडिया पोस्ट, पेंशन फंड और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (ई-एनपीएस) के माध्यम से एकाउंट खोल सकते हैं।

-  सब्सक्राइबर को जोखिम उठाने की क्षमता और रिटर्न के आधार पर अलग-अलग अनुपात में निवेश की सुविधा दी गई है। सब्सक्राइबर इक्विटी, सरकारी प्रतिभूति और कॉरपोरेट में निवेश कर सकते हैं।

एनपीएस वात्सल्य स्कीम के शुभारंभ के मौके पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि यह स्कीम युवा ग्राहकों में बचत की आदत डालेगी। वे चक्रवृद्धि ब्याज के माध्यम से बड़ी संपत्ति अर्जित कर सकेंगे। इससे उन्हें वृद्धावस्था में सम्मानजनक जीवन जीने की सुविधा मिल सकेगी। 


 


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