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ईपीएफओ सदस्यों के लिए प्रोफाइल अपडेट करना हुआ आसान 

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्यों के लिए प्रोफाइल अपडेट करने की प्रक्रिया सरल हो गई है। जिन सदस्यों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) पहले से ही आधार से मान्य है। वे अपने प्रोफाइल को ऑनलाइन बिना किसी दस्तावेज के खुद अपडेट कर सकते हैं। 

ईपीएफओ ने नौकरी बदलने पर पीएफ खाते के ट्रांसफर की प्रक्रिया को भी आसान कर दिया है। अधिकतर मामलों में पिछले या वर्तमान नियोजक के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांसफर की जरूरत को हटा दिया गया है।

प्रोफाइल अपडेट में नाम, जन्म तिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, अभिभावक का नाम, वैवाहिक स्थिति, पति या पत्नी का नाम, शामिल होने की तिथि और छोड़ने की तिथि शामिल है। एक अक्टूबर 2017 से पहले मिले यूएएन को अपडेट करने के लिए केवल नियोजक के प्रमाणीकरण की जरूरत होगी।

ईपीएफओ को वित्त वर्ष 2024-25 में नियोजक के माध्यम से सुधार के लिए आठ लाख आवेदन मिले हैं। इनमें लगभग 45 प्रतिशत आवेदन सदस्य स्वयं अपडेट कर सकते हैं। इससे लगभग 3.9 लाख सदस्यों को लाभ मिलेगा, जिनके अनुरोध विभिन्न चरणों में लंबित हैं। 

 


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