बिहार कैबिनेट की बैठक में उद्योग विभाग के दो प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई। ये प्रस्ताव बिहार बॉयोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन (संशोधन) नीति 2025 और औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 से संबंधित हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों के 34 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई ।
बॉयोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन (संशोधन) नीति 2025 : बॉयोफ्यूल्स क्षेत्र में निवेशकों की बढ़ती रुचि को देखते हुए राज्य सरकार ने बिहार बॉयोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन (संशोधन) नीति 2025 को नोटिफाई किया है। निजी एवं तेल विपणन कंपनियां कम्प्रेस्ड बॉयोगैस (सीबीजी) यूनिट लगाती हैं। इसके लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल पर स्टेज वन क्लीयरेंस की अंतिम तिथि 31 मार्च 2027 तथा वित्तीय स्वीकृति की अंतिम तिथि 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है।
राज्य सरकार ने यह भी प्रावधान किया है कि सीबीजी यूनिट की स्थापना के लिए निर्धारित औद्योगिक क्षेत्रों में अधिकतम 25 प्रतिशत भूमि 75,000 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से 30 वर्षों के लिए लीज पर दी जाएगी। राज्य सरकार का यह प्रयास पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित करना है।
औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 : इस नीति के तहत वैसी यूनिट जिन्हें राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद या जिला स्तरीय सिंगल विंडो क्लीयरेंस समिति से सहमति मिल गई है। जो कार्यरत हैं, लेकिन सक्षम प्राधिकार से सहमति नहीं मिली है।
31 अगस्त 2023 तक विभागीय पोर्टल पर जमा 74 आवेदनों के अनुदान दावों के लिए प्रस्तावित प्रोत्साहन राशि 453 करोड़ रुपए है। इस राशि का भुगतान स्वीकृति मिलने के बाद ही होगा। इन यूनिट के लिए एसजीएसटी/वैट एवं बिजली शुल्क की प्रतिपूर्ति भी नियमानुसार की जाएगी।