बिहार में वैट और जीएसटी के अधीन निबंधित नॉन कॉरपोरेट श्रेणी के करदाताओं की दुर्घटना से मृत्यु होने पर अनुदान मिलेगा। राज्य सरकार करदाता के कानूनी आश्रित को पांच लाख राशि देगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार व्यवसायी दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना को स्वीकृति दी गई।

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि वाणिज्य-कर विभाग इस योजना के क्रियान्वयन के लिए शीघ्र ही विस्तृत दिशा-निर्देश एवं आवेदन प्रक्रिया को जारी करेगा।
इस योजना का उद्देश्य राज्य में व्यापारिक समुदाय के प्रति सरकार की संवेदनशीलता एवं सुरक्षा देने की भावनाओं को दर्शाना है। यह पहल न केवल व्यवसायियों के हित की रक्षा बल्कि उनके परिजनों को आर्थिक संबल भी प्रदान करेगी।