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औद्योगिक संस्थान, हॉस्पिटल एवं रेस्टोरेंट में फायर सेफ्टी ऑडिट कराना अनिवार्य 

बिहार के सभी औद्योगिक संस्थान, हॉस्पिटल, होटल एवं रेस्टोरेंट में फायर सेफ्टी ऑडिट कराना अनिवार्य है। आग लगने की घटनाओं के प्रभावी रोकथाम के लिए प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है। 

फायर सेफ्टी ऑडिट घनी आबादी वाले बाजार, सरकारी कार्यालय, रेलवे स्टेशन, लाइन होटल एवं बस स्टैंड के लिए भी जरूरी होगा।

पटना जिला प्रशासन ने इसके लिए अनुमंडल स्तर पर जांच दल का गठन किया है। जांच दल बिल्डिंग बॉयलॉज और बिहार फायर सर्विस रूल्स के अंतर्गत संस्थानों की जांच कर एक सप्ताह में रिपोर्ट डीएम को देंगे। 

अनुमंडल पदाधिकारी जांच दल के अध्यक्ष होंगे। अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी और अनिग्शमन पदाधिकारी इसके सदस्य बनाये गये हैं। 

पटना के डीएम शीर्षत कपिल अशोक ने कहा है कि मौसम विज्ञान विभाग ने भीषण गर्मी एवं लू का पूर्वानुमान जारी किया है। इस कारण आग लगने की संभावना बनी रहती है। कुछ  जगहों पर अगलगी की घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट कराना अनिवार्य है। 
 


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