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डेथ क्लेम का सेटलमेंट एक माह में होगा

मुंबई /एजेंसी। इंश्यारेंस नियमों में बदलाव का लाभ पाॅलिसी होल्डर्स को मिलेगा। अब मौत से लेकर हेल्थ इंश्यारेंस तक का सेटलमेंट समय पर होगा। मौत की स्थिति में क्लेम सेटलमेंट 30 दिनों में होगा। आइआरडीए ने पाॅलिसी होल्डर्स को उनके अधिकारों और हितों की रक्षा का पूरा आश्वासन दिया है।
 


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