नई दिल्ली/एजेंसी। सरकार ने सभी डाकघर जमा खातों के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। अब डाकघरों में पीपीएफ,एनएससी तथा केवीपी के लिए अपना आधार नंबर देना जरूरी होगा। मौजूदा जमाकर्ताओं को इसके लिए 31 दिसंबर, 2017 तक का समय दिया गया है।
वित्त मंत्रालय ने चार अलग -अलग अधिसूचनाएं जारी कर सभी डाकघर जमा खातों, पीपीएफ, एनएससी और केवीपी खाते खोलने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। अधिसूचना में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को आधार नंबर नहीं मिला है, तो उसे अपने आधार नामांकन का प्रमाण देना होगा। इसमें कहा गया है कि मौजूदा जमाकर्ताओं जिन्होंने आवेदन के समय अपना आधार नंबर नहीं दिया है वे संबंधित डाकघर बचत बैंक या संबंधित कायार्लय में इसे 31 दिसंबर 2017 या उससे पहले जमा कराएं।
सरकार बैंक जमा खातों, मोबाइल फोन और कई अन्य सुविधाओं के लिए आधार नंबर अनिवार्य करने पर जोर दे रही है। इसके पीछे मकसद बेनामी सौदों तथा कालेधन पर अंकुश लगाना है।