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पीपीएफ खाते नहीं होंगे कुर्क : एस.सी.गर्ग

नई दिल्ली/एजेंसी। बजट में प्रस्तावित बदलाव से लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) योजना के तहत मिलने वाले लाभ समाप्त होने की आशंकाओं को आर्थिक मामलों के सचिव एस.सी.गर्ग ने खारिज किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा व नये पीपीएफ खातों को कुर्क किए जाने से सुरक्षा मिलती रहेगी। गर्ग ने एक ट्वीट में यह जानकारी दी है। 
उन्होंने लिखा है कि प्रस्तावित सरकारी बचत संवर्धन कानून के साथ पीपीएफ कानून को सुदृढ़ करते समय सभी मौजूदा संरक्षण को बनाए रखा गया है। वित्त विधेयक 2018-19 में लोक भविष्य निधि कानून, 1968 को समाप्त करने का एक प्रावधान शामिल किया गया है। इसके परिणामस्वरूप पीपीएफ सहित सभी लघु बचत योजनाएं सरकारी बचत बैंक कानून-1873 के अधीन आ जाएंगी। इन योजनाओं में डाकघर बचत खाता, एमआईएस स्कीम, आरडी  और सुकन्या समृद्धि योजना शामिल हैं।


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