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सहारा समूह 15 दिन में निवेशकों का पैसा वापस करें, नहीं तो सख्त कार्रवाई 

पटना । नाॅन बैंकिंग कंपनी सहारा समूह को चेतावनी दी गयी है कि वह 15 दिनों में निवेशकों का पैसा वापस करे। ऐसा नहीं करने पर बिहार प्रोटेक्शन आॅफ इंट्रेस्ट आॅफ डिपाॅजिटर्स एक्ट (बीपीआईडी) के तहत कंपनी की परिसंपत्तियों को सरकार अधिगृहित करने की कार्रवाई करेगी। साथ ही आम लोगों से अपील की गई है कि वे अपनी बचत राशि  नाॅन बैंकिंग कंपनियों की जगह अधिसूचित बैंकों में जमा करें।

यह निर्णय डिप्टी सीएम की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया। बैठक में आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी डीएस गंगवार, आरबीआई की उप निदेशक (नाॅन बैंकिंग) श्रुति गौतम, पटना के डीएम रवि कुमार व एसएसपी मनु महाराज उपस्थित थे।

डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने बताया कि सहारा समूह कई नाम से सेविंग स्कीम चलाती है। सरकार के पास 350 से अधिक निवेशकों की शिकायतें आई हैं कि मैच्यूरिटी के बावजूद उनकी राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। कंपनी निवेशकों को रिन्यूअल कराने व अवधि विस्तार का दबाव बना रही है। इस संदर्भ में कंपनी के खिलाफ जांच के लिए भारत सरकार को पत्र लिखा जाएगा। 

बैठक में सहारा समूह को निर्देश दिया गया कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मैच्यूरिटी की सूची सरकार को उपलब्ध कराये और 15 दिनों में जमा राशि  का ब्याज सहित भुगतान सुनिश्चित करे। 
 


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