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एक सितंबर से वाहनों का प्राकृतिक आपदाओं के लिए अलग से होगा बीमा

नई दिल्ली/एजेंसी । साधारण बीमा कंपनियां अब वाहनों को भूकंप एवं बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा, तोड़फोड़ एवं दंगा जैसी घटनाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए अलग से बीमा कवर उपलब्ध करायेंगी। भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण (इरडा) ने साधारण बीमा कंपनियों को एक सितंबर से नई एवं पुरानी कार और दोपहिया वाहनों के लिए अलग से इस प्रकार का बीमा उपलब्ध कराने को कहा है। 

इरडा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए अपने पूर्व के आदेश में बदलाव करते हुए कहा कि एक सितंबर से कार एवं दोपहिया वाहनों के लिए इस प्रकार की एकमुश्त बंडल वाली पॉलिसी खरीदना अनिवार्य नहीं होगा। वाहनों को प्राकृतिक आपदा और दंगा-फसाद में होने वाली तोड़फोड़ की घटनाओं से होने वाले स्व नुकसान (ओन डैमेज) के जोखिम से बचाव के लिए खरीदी जाने वाली बीमा पाॅलिसी को वैकल्पिक रखा गया है। 

इरडा के नये परिपत्र में कहा गया है कि बीमा कंपनियों को अलग से स्व नुकसान के कवर के साथ पूरी पैकेज पॉलिसी की पेशकश का भी विकल्प होगा। इसमें थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसी के साथ ही स्व नुकसान का जोखिम कवर भी होगा। फिलहाल कंपनियों को स्व नुकसान वाली बीमा पॉलिसी लंबी अवधि के लिए जारी करने की अनुमति नहीं होगी। 
 


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