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बीमा लोकपाल का बढ़ा दायरा, नियमावली में किए गए संशोधन 

नई दिल्ली/पटना। बीमा सेवा में खामियों के समाधान के लिए सरकार ने बीमा लोकपाल नियमावली 2017 में व्यापक संशोधन किया है। पहले बीमाकर्मी एवं एजेंट की सेवा में खामियों की ही शिकायतें बीमा लोकपाल को की जाती थीं, लेकिन संशोधित नियमों ने लोकपाल के दायरे को और बढ़ा दिया है। 

बीमा लोकपाल के कार्यालय देश के 17 शहरों में हैं। प्रत्येक कार्यालय का अपना क्षेत्राधिकार है। बीमा कंपनी से शिकायत होने पर उपभोक्ता संबंधित अधिकार क्षेत्र वाले लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं। पटना बीमा लोकपाल का ऑफिस बाजार समिति रोड, बहादुरपुर में है। इसका क्षेत्राधिकार बिहार एवं झारखंड है।  

नियमावली में संशोधन के बाद अब पॉलिसीधारक लोकपाल को अपनी शिकायतें इलेक्ट्रॉनिक रूप से करने में सक्षम होंगे। शिकायत प्रबंधन प्रणाली होने से पॉलिसीधारकों को अपनी शिकायतों की जानकारी ऑनलाइन मिल सकेगी। लोकपाल सुनवाई के लिए अब वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग का भी उपयोग कर सकते हैं। 

विशेष लोकपाल का पद रिक्त होने की स्थिति में किसी अन्य लोकपाल को अतिरिक्त प्रभार देने का प्रावधान किया गया है। लोकपाल चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए भी कई संशोधन किए गए हैं। एक लोकपाल के रूप में सेवा करते हुए नियुक्त व्यक्तियों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों का भी सृजन किया गया है। 

बीमा क्षेत्र में उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों को चयन समिति में शामिल किया जाएगा। लोकपाल तंत्र को बीमा कंपनियों की कार्यकारी परिषद देख रही थी। इसका नाम बदलकर बीमा लोकपाल परिषद कर दिया गया है।
 


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