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ईपीएफओ सदस्यों को मिली एडवांस लेने की अनुमति 

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने सदस्यों को दूसरी बार  नन-रिफंडेबल कोविड-19 एडवांस लेने की अनुमति दी है। महामारी के दौरान सदस्यों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष निकासी का प्रावधान मार्च, 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के अंतर्गत किया गया था। 

इस प्रावधान के अंतर्गत तीन महीने के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते की सीमा तक निकासी या ईपीएफ खाते में सदस्य की जमा राशि का 75 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, दिया जाता है। सदस्य कम राशि के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

कोविड-19 एडवांस सेे ईपीएफ सदस्यों को बड़ी राहत मिली है। खासकर उन लोगों के लिए जिनका मासिक वेतन 15,000 रुपए से कम है। ईपीएफओ ने अब तक 76.31 लाख कोविड एडवांस दावों का निबटारा किया है और 18,698.15 करोड़ राशि वितरित की है।   

पहला कोविड-19 एडवांस का लाभ उठाने वाले सदस्य दूसरे कोविड-19 एडवांस का विकल्प भी चुन सकते हैं। दूसरे कोविड-19 एडवांस की प्रक्रिया पहले एडवांस की तरह ही है। ईपीएफओ क्लेम मिलने के तीन दिनों के अंदर निबटारा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए ऑटो-क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया तैयार की गई है। इसका त्वरित लाभ उन्हें मिलेगा, जिनके एकाउंट का केवाईसी हो। 

कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान हाल में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया है। ऐसे कठिन समय में भी ईपीएफओ का प्रयास अपने सदस्यों की मदद करना है ताकि सदस्य अपनी वित्तीय आवश्यकताएं पूरी कर सकें।
 


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