पटना। बीमा क्लेम भुगतान में विलंब करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई का निर्देश प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने दिया है। कोरोना मरीजों की मौत के बाद उनके परिजनों ने समय पर क्लेम का भुगतान नहीं करने की शिकायत प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में की थी। स्वास्थ्य बीमा का भी भुगतान समय पर नहीं करने की शिकायत मिल रही है।
प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा है कि अनावश्यक कमियां निकाल कर भुगतान को रोकना कानून का उल्लंघन है। ऐसी बीमा कंपनियों को चिन्हित कर बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से शिकायत तथा सक्षम प्राधिकार से बीमा कंपनियों पर कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। बीमा कंपनियों को कोविड महामारी के दौरान मृतक के परिवार के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि दस दिनों में सभी बीमा कंपनियों के साथ बैठक की जाएगी। इसमें लंबित मामलों की समीक्षा की जाएगी। बीमा क्लेम से संबंधित यदि किसी को शिकायत है, तो ऑफिस ऑफ द ओम्बड्समैन, फर्स्ट फ्लोर, कल्पना आर्केड बिल्डिंग, बाजार समिति रोड, बहादुरपुर, पटना-800006 को लिखित या ई मेल bimalokpal.patna @ cioins.co.in पर शिकायत कर सकते हैं।
बिहार सरकार भी कोरोना से हुई मौत में परिजनों को चार लाख रुपए मुआवजा दे रही है। परिजनों को समय पर मुआवजा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है।