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ईपीएफ कमिश्नर के वेतन पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक

पटना। कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) फंड में गड़बड़ी मामले में पटना हाईकोर्ट ने क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, पटना एवं सहायक आयुक्त के वेतन पर रोक लगा दी है। जस्टिस मोहित कुमार शाह की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि वेतन पर रोक तब तक रहेगी, जब तक नियोक्ता के खाते से अवैध रूप से निकाली गयी राशि पुनः जमा नहीं कर दी जाती है। ईपीएफ अधिकारियों के इस कार्य को हाईकोर्ट ने कुकृत्य कहा है।

एकलपीठ ने बैंकों को पीएफ पदाधिकारियों के इस तरह के गैरकानूनी एवं अमान्य आदेश को पालन नहीं करने की चेतावनी दी है। भविष्य में इस तरह की गलती करने पर बैंकों को भी कठोर दंड दिया जाएगा।

याचिकाकर्ता ने खाते से अवैध निकासी मामले में पटना के सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बैंक ऑफ बड़ौदा मुख्य शाखा, पीएनबी न्यू मार्केट शाखा, एचडीएफसी बोरिंग रोड शाखा, सिंडिकेट एवं केनरा बैंक एग्जिविशन रोड शाखा के प्रबंधकों को अभियुक्त बनाया था।   

 


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