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अटल पेंशन योजना से अब तक 3.68 करोड़ लोग जुड़े

नई दिल्ली। अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में अब तक 3.68 करोड़ लोगों ने नाम दर्ज कराया है। केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के नागरिकों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा देने के लिए 9 मई, 2015 को यह योजना शुरू की थी। चालू वर्ष 2021-22 में अब तक 65 लाख से अधिक लोगों ने नामांकन कराया है। यह योजना के शुरू होने से अब तक का सबसे अधिक नामांकन है।

अटल पेंशन योजना का संचालन कर रहे पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के अध्यक्ष सुप्रतिम बंद्योपाध्याय ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में एक करोड़ लोगों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य है। यह काम सार्वजनिक और निजी बैंकों के प्रयास, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक, डाक विभाग और राज्यस्तरीय बैंकर समितियों के सहयोग से ही संभव हो सका है।

एपीवाई से 18 से 40 आयु के कोई भी भारतीय नागरिक जुड़ सकते हैं। इसके लिए बैंक खाता होना जरूरी है। योजना के तीन लाभ हैं। पहला 60 वर्ष की आयु होने पर 1000 रुपए से 5000 रुपए तक की न्यूनतम गारंटी पेंशन दी जाती है। दूसरा बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर जीवनसाथी को जीवन भर के लिए पेंशन राशि की गारंटी दी जाती है। तीसरा बीमित व्यक्ति (पति या पत्नी) दोनों की मृत्यु होने पर पूरी पेंशन राशि नॉमिनी को दी जाती है।

 


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